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Chandigarh News:आम आदमी पार्टी के कुलदीप होंगे चंडीगढ़ के मेयर, जश्न में डूबे कार्यकर्ता

रविवार रात तक राजनीतिक गलियारों में चर्चा थी कि बीजेपी एक बार फिर मेयर बनाने में कामयाब होगी. चुनाव में बहुमत साबित करने के लिए बीजेपी रविवार देर रात आप के तीन पार्षदों को तोड़कर उन्हें पार्टी में शामिल कर लिया। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने खेल बदल दिया.

चंडीगढ़, Chandigarh News: सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को चंडीगढ़ मेयर चुनाव पर ऐतिहासिक फैसला सुनाया। मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने आदेश दिया है कि मेयर चुनाव में अवैध घोषित किये गये 8 मतपत्र वैध माने जायेंगे. जिसके बाद आम आदमी पार्टी के कुलदीप कुमार को मेयर घोषित किया गया |

पीठ ने कहा कि याचिकाकर्ता को 12 वोट मिले थे

आठ वोट गलत तरीके से अवैध घोषित कर दिए गए। बाद में ये आठ वोट याचिकाकर्ता के पक्ष में पाए गए. इस तरह आठ वोट जोड़कर याचिकाकर्ता के पास 20 वोट हो गए. इसलिए, आप पार्षद और याचिकाकर्ता कुलदीप कुमार को चंडीगढ़ नगर निगम के मेयर पद के लिए निर्वाचित घोषित किया जाता है। पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह का भाजपा प्रत्याशी को विजेता घोषित करने का निर्णय अवैध है।

बेंच ने कहा कि पीठासीन अधिकारी ने पहले तो महापौर चुनाव की प्रक्रिया में गैरकानूनी तरीके से तब्दीली की। इसके बाद उन्होंने 19 फरवरी को इस अदालत के समक्ष झूठ कहा।

इससे पहले अदालत ने 30 जनवरी को हुए मतदान के बैलेट पेपर की जांच की। इसके बाद SC ने कहा कि आप उम्मीदवार के पक्ष में डाले गए आठ वोटों पर अतिरिक्त निशान थे। कोर्ट ने कहा कि निशान लगे बैलेट पेपर गिने जाएंगे जिसके बाद विजेता का नाम घोषित होगा। वहीं कोर्ट की टिप्प्णी के बाद आम आदमी पार्टी में जश्न शुरू हो गया है।

चंडीगढ़ के मेयर बने कुलदीप कुमार ने कहा कि मैं सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद देना चाहता हूं. यह चंडीगढ़ के लोगों और भारत गठबंधन की जीत है। इससे पता चलता है कि भाजपा अपराजेय नहीं है और अगर हम एकजुट रहें तो हम उन्हें हरा सकते हैं।

सत्य की जीत हुई-मान

सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर पंजाब के सीएम भगवंत मान ने खुशी जताई। मान ने कहा कि आखिरकार सत्य की जीत हुई…चंडीगढ़ में मेयर चुनाव को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले का हम स्वागत करते हैं… पीठासीन अधिकारी द्वारा खारिज किए गए 8 वोटों को सही ठहराते हुए सीजेआई ने आप के कुलदीप कुमार को मेयर घोषित किया… लोकतंत्र की इस महान जीत पर चंडीगढ़वासियों को बहुत-बहुत बधाई…
आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने सुप्रीम कोर्ट को धन्यवाद दिया है। वहीं चंडीगढ़ कांग्रेस ने भी कोर्ट के फैसले पर खुशी जताई। फैसले को ऐतिहासिक और लोकतंत्र को बचाने वाला बताया गया।

मेयर चुनाव में अब तक क्या-क्या हुआ 

  • 10 जनवरी: यूटी प्रशासन ने 18 जनवरी को मेयर चुनाव के लिए अधिसूचना जारी की
  • 15 जनवरी: आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने भाजपा को हराने के लिए गठबंधन की घोषणा की
  • 16 जनवरी: आप और कांग्रेस के नामांकन पत्र वापस लेने पहुंचने के बाद नगर निगम कार्यालय में हाथापाई हुई। आधी रात को पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने चंडीगढ़ कांग्रेस प्रमुख एचएस लक्की की याचिका पर सुनवाई की, जिसमें एक पार्षद को अवैध रूप से हिरासत में लेने का आरोप लगाया गया। हाईकोर्ट ने रिपोर्ट मांगी
  • 17 जनवरी: हाईकोर्ट ने याचिका खारिज कर दी क्योंकि यूटी ने दावा किया कि पार्षद अवैध हिरासत में नहीं है और सुरक्षा उनकी मांग पर प्रदान की गई थी। हालांकि अदालत ने स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के निर्देश दिए।
  • 18 जनवरी: मेयर चुनाव के लिए पहुंचने पर आप और कांग्रेस पार्षदों को प्रवेश की अनुमति नहीं दी गई, जिसके बाद विरोध प्रदर्शन हुआ। पीठासीन अधिकारी के खराब स्वास्थ्य के कारण डीसी ने 6 फरवरी तक मतदान स्थगित किया। आप ने 24 घंटे के भीतर चुनाव की मांग करते हुए हाईकोर्ट का रुख किया।
  • 23 जनवरी: हाईकोर्ट ने यूटी से 24 घंटे के भीतर अदालत में संभावित चुनाव की तारीख पेश करने को कहा, नहीं तो याचिका पर योग्यता के आधार पर फैसला करने की बात कही।
  • 24 जनवरी: हाईकोर्ट ने यूटी प्रशासन को फटकार लगाते हुए 30 जनवरी को सुबह 10 बजे मेयर चुनाव कराने का आदेश दिया।
  • 30 जनवरीः मेयर चुनाव में भाजपा ने गठबंधन को हराया। मनोज सोनकर मेयर बने। आप ने पीठासीन अधिकारी पर आठ वोट को अमान्य करार किए जाने के आरोप लगाए और हाईकोर्ट का रुख किया।
  • 31 जनवरी: चुनाव में धांधली का आरोप लगाते हुए आम आदमी पार्टी ने पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट का रुख किया। फिलहाल तुरंत राहत नहीं मिली है। अदालत ने चंडीगढ़ प्रशासन को नोटिस जारी किया है और तीन हफ्ते में जवाब मांगा है।
  • 5 फरवरी: आम आदमी पार्टी ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया। एससी ने पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह की आलोचना की और कहा कि यह स्पष्ट है कि उसने बैलेट पेपरों को विकृत किया। यह लोकतंत्र का मजाक है। हत्या है। इस आदमी पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए। 19 फरवरी को सुनवाई तय की गई।
  • 18 फरवरी: सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से एक दिन पहले मनोज सोनकर ने मेयर पद इस्तीफा दे दिया। इसके साथ ही आम आदमी पार्टी के तीन पार्षदों ने पार्टी छोड़ दी और भाजपा में चले गए।
  • 19 फरवरीः सुप्रीम कोर्ट ने अनिल मसीह को फटकार लगाई। बैलेट पेपर मंगवाए और 20 फरवरी को फिर सुनवाई तय की।

India Edge News Desk

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